तमिलनाडु में मिलने वाली सोलर सब्सिडी
तमिलनाडु भारत में उच्च मानवीय विकास के साथ सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है। यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर, अक्षांश 8 ° 5 ‘एन और 13 ° 35’ एन के बीच और लॉन्गिट्यूड 76 ° 15 ‘ई और 80 ° 20’E के बीच, पर स्थित है| Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) का गठन 1 जुलाई, 1957 को विद्युत उत्पादन अधिनियम (आपूर्ति) 1948 की धारा 54 के तहत किया गया था, जो तमिलनाडु राज्य में बिजली उत्पादन, transmission और distribution के लिए जिम्मेदार है।
सब्सिडी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें?
सोलर में सब्सिडी को कैसे प्राप्त किया जाये| इसकी जानकारी तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO), जो एक DISCOM कंपनी है, से नेट मीटरिंग और सब्सिडी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
सब्सिडी के लिए रूफटॉप सोलर की योग्यता:
कार्यक्रम के इस भाग के उद्देश्य के लिए, एक आवासीय RTS प्लांट मुख्य रूप से सौर ऊर्जा सिस्टम होगा, जिसको आवासीय भवन की छत पर स्थापित किया जायेगा| जिसमें स्थानीय DISCOM कंपनी को एक सक्रिय आवासीय बिजली कनेक्शन के रूप में लिया जायेगा| इसमें आवासीय भवन के परिसर के भीतर खुली सन्निहित भूमि पर स्थापना भी शामिल होगी।
आवासीय क्षेत्र के लिए CFA पैटर्न निम्नानुसार होगा:
- आवासीय क्षेत्र का प्रकार CFA (प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए बेंचमार्क लागत या लागत के प्रतिशत के रूप में जो भी कम हो) आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 kW क्षमता तक) बेंचमार्क लागत का 40% ** होगा|
- आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट क्षमता से ऊपर और 10 किलोवाट क्षमता तक) * 3 किलोवाट से अधिक 40% RTS प्रणाली के लिए 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक|
- 500 kWp (@ 10 kWp प्रति घर) तक की सामान्य सुविधाओं के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज / रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (GHS / RWA) इत्यादि, सामान्य गतिविधि के लिए RTS की स्थापना के समय, उस GHS / RWA में व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले से स्थापित किए गए व्यक्तिगत रूफटॉप प्लांट को शामिल किए जाने की ऊपरी सीमा के साथ।
- 20% * आवासीय क्षेत्र के उपयोगकर्ता संबंधित राज्य बिजली विनियमों द्वारा उपबंधित क्षमता के RTS प्लांट स्थापित कर सकते हैं; हालांकि, CFA, RTS संयंत्र की 10 किलोवाट क्षमता तक सीमित होगा।
- ** बेंचमार्क लागत सामान्य श्रेणी के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल हो सकती है, जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जामू और कश्मीर, लक्षद्वीप, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। सीएफए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए MNRE की बेंचमार्क लागत या उस राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए निविदाओं में सबसे कम लागत पर होगा, जो भी कम होगी।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required):
NON-CFA
- लाभार्थी का फोटो। (300KB से कम JPG)
- नवीनतम बिजली बिल की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ 3 एमबी के कम)
- सब्सिडी के लिए साइट फोटोग्राफ (पूर्व स्थापना) (JPG 2 MB से कम)
CFA
- चालान की प्रतिलिपि (पीडीएफ 200KB से कम)
- सौर पैनलों और इनवर्टर की तकनीकी विनिर्देश विवरण। (200KB के कम पीडीएफ)
- मटेरियल का बिल। (पीडीएफ 200KB से कम)
- सब्सिडी के लिए साइट तस्वीरें (स्थापना के बाद) (JPG 200KB से कम)
- DISCOM द्वारा जारी ग्रिड क्लीयरेंस / नेट मीटर इंस्टालेशन सर्टिफिकेट की कॉपी। (बिजली बिल की प्रति) (पीडीएफ 200KB से कम)
- संयुक्त निरीक्षण – कमीशन रिपोर्ट में शामिल हों|
PHASE-II ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप प्रोग्राम:
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2022 तक कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से रूफ टॉप सोलर (RTS) परियोजनाओं से 40 GW की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के चरण -2 को मंजूरी दे दी है। । इस योजना को विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) के माध्यम से लागू करने का प्रस्ताव है।
विभिन्न घटकों / प्रोत्साहनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
Component A : केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) आवासीय क्षेत्र को – 4GW:
- 3 kWp और 10 kWp तक की क्षमता के लिए 20% पर CFA|
- ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (GHS) / आवासीय कल्याण संघों (RWA) के लिए 20% पर CFA 500 kWp तक (प्रति घर 10 KW तक सीमित और 500 kWp तक)।
- घरेलू निर्मित मॉड्यूल और सौर कोशिकाओं का उपयोग किया जाना है।
- सीएफए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए MNRE की बेंचमार्क लागत या उस वर्ष में उस राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए निविदाओं में सबसे कम लागत पर होगा, जो भी कम हो।
Component B: DISCOMs को प्रोत्साहन – प्रारंभिक 18 GW क्षमता के लिए:
- बेसलाइन से ऊपर की उपलब्धियों के लिए DISCOM को प्रगतिशील प्रोत्साहन (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में स्थापित संचयी आरटीएस क्षमता)।
- 10% तक की क्षमता के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं|
- 10% से अधिक के लिए 5% प्रोत्साहन और 15% तक|
- 15% से अधिक के अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन|
यह तमिलनाडु में मिलने वाली सोलर सब्सिडी के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी| यदि आपको ये जानकारी पसंद आयी हो या आप किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिये बता सकते हैं| महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें Ornate Solar से|
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